जब भी हम अपनी कोई प्रॉपर्टी बेचते है तब हमें मुनाफा होता है | उसपे इनकम टैक्स देना होता है | इस इनकम टैक्स से बचने के लिए एक आसान तरीका, हमें कैपिटल गेन बॉन्ड के जरिये मिल जाता है | कैपिटल गेन बॉन्ड क्या होते है (५४ EC बॉन्ड )? प्रॉपर्टी बेचने पे जो मुनाफा होता है, उसपे लगनेवाले इनकम टैक्स को बचाया जा सकता है | इसके लिए इनकम टैक्स में प्रावधान किया गया है | इसके तहत हम जारी किये गए " कैपिटल गेन बॉन्ड " में पैसे रख सकते है | इससे हमें टैक्स भरने में राहत मिल जाती है | इसे ५४ EC या कैपिटल गेन बॉन्ड कहा जाता है | लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन क्या है ? जब आप अपनी प्रॉपर्टी ३ साल के बाद बेचते है तब जो मुनाफा होता है | उसे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स है | ३ साल से पहले प्रॉपर्टी बेच के मुनाफा होता है | उसे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स कहा जाता है | कैपिटल गेन बॉन्ड - इंटरेस्ट रेट चार्ट Name of Issuer Rating Tenure Interest Rate Power Finance Corporation (PFC) CRIS...